आइ ४ फरबरी २०१२ केँ टू जी स्पेक्ट्रम मामिलामे गृहमंत्री पी. चिदंबरमकेँ सह अभियुक्त बनाबऽ संबंधी सुब्रमण्यम स्वामीक याचिका पटियाला हाउस कोर्ट खारिज कऽ देलक। विशेष सी.बी. आइ. जज ओ.पी. सैनी ई निर्णय सुनेलन्हि। सुब्रमण्यम स्वामी कहलन्हि जे ओ ऐ फैसलाक विरुद्ध उच्च न्यायालयमे अपील करताह।
- २ फरबरी २०१२ केँ भारतक सुप्रीम कोर्ट २जी स्पैक्ट्रम लेल १२२ लाइसेंस रद्द कऽ देलक। भारतक सुप्रीम कोर्ट कहलक जे लाइसेंसक आवंटन एकपक्षीय, स्वेच्छाचारी, अवैध, असंवैधानिक, लोकहितक विरुद्ध छल आ संविधान प्रदत्त समानताक सिद्धांतक उल्लंघन छल। भारतक सुप्रीम कोर्ट कहलक जे टी.आर्.ए.आइ. (टेलिकॉम क्षेत्रक विनियामक संस्था) २जी स्पैक्ट्रमक दामपर सुझाव देबामे मनमानी केलक। भारतक सुप्रीम कोर्ट कहलक जे ए. राजा कानून मंत्री आ प्रधानमंत्रीक सलाह नै मानलन्हि। भारतक सुप्रीम कोर्ट एतिसलात डीबी टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड (स्वान टेलीकॉम लिमिटेड ), यूनिटेक वायरलेस ग्रुप आ टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड प्रत्येकपर पाँच करोड़ टाकाक जुर्माना केलक आ लूप टेलिकॉम, एस-टेल, एलांयज इन्फ्राटेक आ सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येकपर पचास लाख टाकाक जुर्माना केलक। ऐ जुर्मानाक अदहा हीस सुप्रीम कोर्ट लीग सर्विसेज कमेटी आ अदहा हीस प्रधानमंत्री राहत कोषकेँ भेटतै। सभटा १२२ लाइसेन्स चारि मास बाद रद्द भऽ जाएत। टी.आर्.ए.आइ. (टेलिकॉम क्षेत्रक विनियामक संस्था) केँ ऐ सभ लाइसेन्सक आवंटन लेल फेरसँ अपन सुझाव देबऽ पड़तै। भारतक सुप्रीम कोर्ट ए.राजा क अलाबा आन द्वारा जारी लाइसेंस सभकेँ रद्द करबासँ मना कऽ देलक आ कहने रहए जे पी. चिदंबरमकेँ सह अभियुक्त बनाबऽ संबंधी याचिकाक निपटारा ओ नै वरन सम्बन्धित लोअर कोर्ट करत।
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